होमपंजाबBIG NEWS : जालंधर के 04 बड़े डॉक्टरों पर FIR दर्ज करने के आदेश
पंजाब

BIG NEWS : जालंधर के 04 बड़े डॉक्टरों पर FIR दर्ज करने के आदेश

संपादकीय टीम 23 दिसंबर 2025 को 09:15 pm बजे
0 views
main image

BIG NEWS : डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान पर FIR दर्ज करने के आदेश

BIG NEWS : एक CA भी क़ानूनी शिंकजे में, धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज होगा

BIG NEWS : अदालत ने कई धाराओं के तहत आरोपी बनाया, नवी बारादरी थाना में होगी FIR

BIG NEWS – जालंधर। यहाँ की अदालत ने चार बड़े डॉक्टरों को क़ानूनी शिकंजे में लिया है। कोर्ट ने डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर इब्राहिम खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला डॉ. पंकज त्रिवेदी बनाम स्टेट मामले में आया है। मामला सर्वोदय अस्पताल का है। 4 डॉक्टरों के अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी अदालत ने केस दर्ज करने को कहा है।

कोर्ट ने नवी बारादरी थाना एसएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच जल्द करवाई जाए।

BIG NEWS – डीए लीगल की रिपोर्ट भी आधार

इस मामले में कोर्ट ने डीए लीगल की रिपोर्ट (लेटर नंबर 84 तिथि 7-2-2023 ) को भी आधार बनाया। अब यह बात समझ से परे है कि जब डीए लीगल की रिपोर्ट में साफ़ लिखा था कि केस बनता है तो थाने ने केस दर्ज क्यों नहीं किया। यह डीए लीगल रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई है वो डॉ. पंकज त्रिवेदी ने RTI (राइट तो इनफार्मेशन ) के माध्यम से ली।

मालूम हो कि जब हमने SHO नवी बारादरी को केस दर्ज करने बाबत पूछने के लिए फ़ोन लगाया तो पहले तो उसने फ़ोन उठाया नहीं और फिर जब उठाया तो उसने कोई साफ़ जवाब नहीं दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता डॉ. पंकज त्रिवेदी की ओर से एडवोकेट मनित मल्होत्रा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष तथ्यों और दलीलों को रखते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शहर के जाने माने डॉक्टर कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर इब्राहिम खान और चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप कुमार सिंह पर मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए।

420, 465, 467, 468, 471 और 477 के तहत FIR दर्ज हो

इस मामले में अदालत ने कई गंभीर धाराओं के तहत नवी बारादरी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि केस दर्ज करें। यह हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 477 । साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिये।

BIG NEWS

Dr. Pankaj Vs State – Click to see Copy of Order

http://telescopetimes.com/wp-content/uploads/2025/12/DR-PANKAJ-VS-STATE.pdf