journalist पर साथियों समेत हमला, छाती-पेट पर लात-घूंसे से मौत

journalist died : मुख्य आरोपी अमित सहगल भी डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट
देहरादून। यहाँ एक पत्रकार पंकज मिश्रा की तब मौत हो गई, जब कुछ लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। उनको पीटने वाला भी पत्रकार ही है जो साथियों के साथ आया था।
देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) अजय सिंह के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात राजपुर में हुई, जब कुछ लोग राजधानी के एक इंडिपेंडेंट पत्रकार पंकज के घर में घुस गए।
SSP सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी अमित सहगल भी डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता है। उसे और दूसरे आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
सिंह ने कहा, "दोनों [अमित और पंकज] एक-दूसरे को जानते थे और उनका झगड़ा सोशल मीडिया पर फैलने के बाद बढ़ गया। पोस्टमॉर्टम के बाद भी मौत का कारण पता नहीं चला है, इसलिए परिवार ने दूसरा प्रोसीजर कराने की रिक्वेस्ट की है। हम रिपोर्ट चेक करेंगे और स्टेटमेंट इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा।" मिश्रा के भाई अरविंद ने अपनी शिकायत में कहा है कि सोमवार रात करीब 10 बजे अमित कुछ और लोगों के साथ मिश्रा के घर आया और "जान से मारने के इरादे" से गाली-गलौज और मारपीट करने लगा।
शिकायत में आरोप है, "अमित ने उसकी छाती और पेट पर लात-घूंसे मारना शुरू कर दिया, जिससे मेरे भाई के मुंह से खून बहने लगा। अमित के साथ आए एक लड़के ने कहा, 'वह दिल और लिवर का मरीज है, उसके पेट और छाती पर मारो।' अमित ने कहा, 'उसे खत्म करने के लिए यह काफी होगा।'"
आरोप है कि ग्रुप ने मिश्रा और उनकी पत्नी के फोन छीन लिए। मिश्रा किसी तरह पुलिस को घटना की जानकारी देने में कामयाब रहे और जब वे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने मेडिकल जांच और लिखित शिकायत मांगी।
हालांकि, चोटों और डर के कारण मिश्रा ने कहा कि वह सुबह शिकायत दर्ज कराएंगे।
मंगलवार सुबह करीब 3 बजे उनकी हालत बिगड़ गई। शिकायत में कहा गया, "मेरी भाभी जाग गईं… तब तक, मेरा भाई बिस्तर से उठ चुका था और अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। हालांकि उसे एम्बुलेंस से दून हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया।"
FIR, जिसमें अमित सहगल का नाम है, मंगलवार देर रात BNS सेक्शन 103 (हत्या), 304 (छीनना), 333 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में बिना इजाज़त घुसना), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) के तहत दर्ज की गई।